पटना : एक रुपए के नए सिक्के को दुकानदार द्वारा लेने से मना करने या खुल्ले पैसे देने के बदले टॉफी चॉकलेट देने की शिकायत मिलने पर जमुई डीएम राकेश कुमार ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सिक्के नहीं लेना गैर कानूनी है और छोटे सिक्कों का प्रचलन बंद नहीं किया जा सकता है।

बिहार के छोटे कस्बों के बाजार से लेकर पटना जैसे शहर में यह प्रचलन दुकानदारों ने चलाया हुआ, ये एक रुपए के छोटे सिक्के लेने से मना कर देते हैं। जमुई जिले में भी छोटे अठन्नी और एक रुपए के सिक्कों को दुकानदारों ने अफवाह फैलाई कि इसका चलन बंद कर दिया गया है। लोगों की शिकायत मिलने के बाद डीएम ने इसे लेकर आदेश निकाला है।

कार्यवाही शुरू करते हुए डीएम धीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि छोटे सिक्कों को लेने से मना करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार केवल 25 पैसों के सिक्कों को छोड़कर सभी सिक्के पूरी तरह से वैध है और बाजारों में इसका प्रचलन होना है। लेकिन दुकानदार से लेकर ऑटो चालक और अन्य लोग भी सिक्के नहीं लेते, इस कारण लोगों को परेशानी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग सिक्का लेने से मना करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और वह जेल भी जा सकते हैं। सिक्का नहीं लेने की शिकायत लेकर आप स्थानीय बीडीओ या सीओ को फोन पर भी शिकायत कर सकते हैं।

डीएम ने बताया कि इसकी लिखित शिकायत भी दे सकते हैं या उस दुकानदार के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो जिलाधिकारी या एलडीएम को भी फोन कर इसकी सूचना दे सकते हैं। आरबीआई के गाइडलाइन की अनदेखी करना गैरकानूनी है और ऐसा करने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने बताया कि सिक्के नहीं लेना कानूनन अपराध है। रिजर्व बैंक की मुद्रा को लेने से इनकार करना भारतीय दंड विधान संहिता, 1980 की धारा 124 ए के तहत दंडनीय अपराध है। यह राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान राजद्रोह की श्रेणी का अपराध है। इसमें धारा 124 ए के तहत 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और ऐसे आरोपियों पर न्यायालय के द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आरबीआई के द्वारा जारी एक रुपया एवं दो रुपए का सिक्का प्रचलन में है, जिसे कोई भी व्यवसाई लेन-देन करने से इनकार नहीं कर सकता है। केवल 0.25 रुपए के सिक्के 30 जून 2011 से चलन में नहीं है। शेष सभी सिक्के वैध मुद्रा के चलन में है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चेंबर ऑफ कॉमर्स, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघर, सभी बीडीओ, सीओ, एवं पुलिस पदाधिकारी को भी इसकी जानकारी दी गई है।

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