नई दिल्ली : आज चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI पर सख्ती दिखाते हुए उसके आवेदन को ख़ारिज कर दिया। एसबीआई ने उच्चतम न्यायालय से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय बढ़ा कर 30जून की मांग की थी। एडीआर ने एसबीआई को और समय देने की मांग करने वाली याचिका के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जे पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने पिछली तिथि पर सुनवाई में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह छह मार्च 2024 तक 12 अप्रैल, 2019 से लेकर अब तक ख़रीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे और सार्वजनिक करे।
सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की वकालत जानेमाने वकील हरीश साल्वे रख रहे हैं और विपक्षी एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल वकालत कर रहे हैं।
लेकिन आज सोमवार को हुए सुनवाई में एसबीआई ने जानकारी देने की तारीख़ 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई को 12 मार्च 2024 यानी कल तक जानकारी देनी होगी। साथ ही चुनाव आयोग यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च, 2024 को शाम पाँच बजे तक प्रकाशित करे।