Varavara Rao

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नई दिल्ली, 10 अगस्त 2022: वर्ष 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सजा काट रहे कार्यकर्ता और कवि डॉ. पी. वरवरा राव ने मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। कार्यकर्ता और कवि डॉ. पी. वरवरा राव ने मेडिकल आधार पर कोर्ट से नियमित जमानत देने की मांग की थी। वरवरा राव की नियमित जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से जबाव दाखिल करने को कहा था। जानकारी के मुताबिक पहले से मिली अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित किया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 83 साल के राव की याचिका ठुकरा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े इस मामले में डॉ. पी. वरवरा राव को जमानत देते हुए शर्त रखी है कि वह ट्रायल कोर्ट की मंजूरी के बिना शहर न छोड़ें, गवाहों से संपर्क करने की कोशिश न करें। वरवरा राव को 28 अगस्त 2018 को हैदराबाद से अरेस्ट किया गया था। वरवरा पर भीमा-कोरेगांव कांड में कई गंभीर आरोप लगे हैं। न्यायमूर्ति यूयू ललित की एक पीठ ने एनआईए को नोटिस जारी किया था और कहा था कि मामले पर 10 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।

आरोपी कार्यकर्ता और कवि डॉ. पी. वरवरा राव के मेडिकल आधार पर स्थायी जमानत संबंधी उनकी अपील को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। (चित्र साभार theWire) Varavara Rao

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