नई दिल्ली, 21 जुलाई 2022: देश में डिजिटल यानी ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया के लिए ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया नियामक कानून जारी संसद के मानसून सत्र में पेश हो सकता है। देश में इसके लिए अभी कोई नियामक संस्था नहीं है। केंद्र सरकार साल 2019 में ही ‘प्रेस और पत्रिका के पंजीकरण विधेयक 2019’ (The Registration of Press and Periodicals Bill 2019) को कुछ संशोधनों के साथ एक नया रूप दिया है।

केंद्र सरकार जिस विधेयक को लाने की तैयारी कर रही है, उसमें पहली बार डिजिटल समाचार मीडिया इंडस्ट्री को शामिल करने की तैयारी है। सरकार डिजिटल मीडिया को भी रेगुलेट करने के लिए क़ानून बनाने जा रही है। यह बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867  (The Press and Registration of Books Act 1867) के बदले में काम करेगा। इस बिल में प्रस्ताव है कि डिजिटल न्यूज पोर्टल को समाचारपत्रों के बराबर माना जाएगा।

केंद्र सरकार संभव है कि यह विधेयक इस समय जारी संसद के मानसून सत्र में पेश करे। सूत्रों के मुताविक अब सभी डिजिटल मीडिया पोर्टल और वेबसाइट को अपना पंजीकरण करवाना होगा। जिससे डिजिटल न्यूज़ मीडिया को सरकार द्वारा रेगुलेट किया जाएगा।

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