नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय द्वारा 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहने की टिप्पणी पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि हम पहले से ही चुनाव में पारदर्शिता के पक्ष में रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, उसके आधार पर हम कदम उठाएंगे।
CEC राजीव कुमार ने कहा कि “इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा, हम उसका पालन करेंगे। इस मामले में हम भी एक पक्षकार थे। सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष भी यही था कि हम पारदर्शिता के पक्ष में हैं। चुनाव आयोग अदालत के आदेश के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी।”
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपने फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी सभी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएगा। चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।