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आम आदमी पार्टी' के दो विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा

नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ड्यूटी कर रहे पुलिसवालों पर हमले से जुड़े 2015 के मामले में ‘आम आदमी पार्टी‘ के दो विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को दोषी करार दिया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने सुनवाई में आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा के अलावा और 15 अन्य आरोपियों को वर्ष 2015 को एक आमसभा के दौरान दंगा करने और पुलिसकर्मियों पर हमला कर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया है।

यह घटना 20 फरवरी 2015 के रात की है। जब एक भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर हमला किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दंगाई भीड़ पुलिस से गिरफ्तार किए गए दो लोगों को उनके हवाले करने की मांग कर रही थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्हें भीड़ को शांत करने की कोशिश करी, लेकिन विधायक भीड़ में शामिल हो कर उन पर पथराव कर हमला किया।

कोर्ट ने 7 सितंबर को अपने आदेश को सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम है कि दोनों आरोपी व्यक्ति संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी उस स्थान पर मौजूद थे, जब भीड़ हिंसक हो गई थी। दोनों विधायक वास्तव में उस भीड़ को भड़काने और उकसाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। कोर्ट 21 सितंबर को आरोपियों की सजा और उसकी मात्रा पर बहस की सुनवाई करेगी।

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